अभी सशस्त्र सेना के उन जवानों को इनवैलिड पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जिन्होंने 10 साल से अधिक की सेवा दी हो और जो किन्हीं ऐसे कारणों से आगे सैन्य सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा चुके हैं जो सैन्य सेवा से संबद्ध नहीं हैं.
रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी अशक्त पेंशन invalid pension देने की अनुमति दे दी है, जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है. अभी सशस्त्र सेना के उन जवानों को इनवैलिड पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जिन्होंने 10 साल से अधिक की सेवा दी हो और जो किन्हीं ऐसे कारणों से आगे सैन्य सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा चुके हैं जो सैन्य सेवा से संबद्ध नहीं हैं. 10 साल से कम सेवा वाले सैनिकों को अभी केवल इनवैलिड ग्रेच्युटी मिलती है.मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सरकार ने सशस्त्र सेना में दस साल से कम सेवा देने वाले जवानों को भी इनवैलिड पेंशन देने का फैसला किया है. आगे कहा गया कि ऐसे सैनिक, जिनकी सेवा 10 साल से कम की है और जिनके जख्मी होने या मानसिक कमजोरी के कारण उनकी सेवा आगे नहीं बढ़ाई गई हो या अमान्य किए गए हों और जिस कारण उसे स्थायी रूप से सैन्य सेवाओं एवं असैन्य पुनर्नियुक्ति से हटा दिया गया है, उन्हें इस फैसले से लाभ मिलेगा. मंत्रालय ने कहा है कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले का लाभ उन सभी जवानों को मिलेगा, जो 4 जनवरी 2019 या उसके बाद सशस्त्र सेना में सेवा में थे.
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